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नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों पर यूपी पुलिस का सबसे बड़ा फैसला, ठगी करने वालों की बर्बादी तय

UP police News: उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी करने के बाद यूपी पुलिस डीजीपी ने नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.  कोर्ट ने कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.....  

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UP police News
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Sandeep Bhardwaj|Updated: Apr 27, 2024, 09:22 PM IST
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Lucknow: उत्तर प्रदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाली की संपत्ति जब्त की जाएगी. उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह निर्देश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाएगा और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा. किसी संस्था या एजेंसी द्वारा इस प्रकार फर्जीवाड़ा करने पर गैंगस्टर एक्ट क् तहत कार्रवाई की जाएगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है.  इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ठगी करने वालों को या तो उत्तर प्रदेश छोडक़र भागना पड़ेगा या फिर उनकी बर्बादी तय है. 

ठगी करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा
नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने वाले जालसाजों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पास किया गया है. हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में चिंता व्यक्त करने के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मातहतों को निर्देश दिया है कि वह ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करें. किसी संस्था अथवा एजेंसी द्वारा इस तरह का फर्जीवाड़ा करने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए. डीजीपी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि वर्तमान में फर्जी सेवायोजन कंपनियों द्वारा नौकरी का लालच देकर युवाओं से बड़ी मात्रा में धन का दोहन किया जा रहा ह.  बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा रोजगार के लालच में इन एजेंसियों का शिकार बन रहे हैं. इसलिए ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाए. 

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डीजीपी प्रशांत कुमार ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रकार की शिकायत मिलने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए तथा प्रभावी विवेचना कर अदालत में समय पर आरोपपत्र प्रस्तुत किया जाए ताकि इस तरह की धोखाधड़ी में संलिप्त अपराधियों को न्यायालय द्वारा सख्त सजा दिलाई जा सके. यदि किसी संस्था एवं एजेंसी द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आता है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए संपत्तियों को जब्त किया जाए. उन्होंने सभी कमिश्नरेट और जिलों के प्रभारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपाल कराने को कहा है. 

हाईकोर्ट ने किया हस्ताक्षेप 
उत्तर प्रदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वालों के मामले में उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी. दरअसल, इस तरह के मामल की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने के साथ चिंता जताई कि देश भर में मशरूम की तरह फर्जी मैनपावर कंसल्टेंट एजेंसी और फर्जी भर्ती एजेंसी पनप रही हैं. ये एजेंसियां सरकारी विभागों के साथ-साथ विदेश में भी लुभावनी तनख्वाह पर नौकरी दिलाने का झांसा देती हैं. युवा भी बिना सच्चाई का पता लगाए पुश्तैनी संपत्ति को बेचकर, बैंकों से ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेकर एजेंसियों को सौंप देते हैं. बाद में पैसा बटोर कर ये एजेंसियां रातोंरात गायब हो जाती हैं. 

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