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UP News: दर्जी अगर मर्द है तो महिला की नाप-जोख नहीं करेगा, यूपी महिला आयोग के प्रस्ताव पर बखेड़ा

UP News: आए दिन महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर राज्‍य महिला आयोग ने उनकी सुरक्षा को लेकर योगी सरकार के समक्ष प्रस्‍ताव पेश किए हैं. इसमें कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे, जिम में महिला ट्रेनर लगाने का जिक्र किया गया है. 

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प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
Amitesh Pandey |Updated: Nov 08, 2024, 05:21 PM IST
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UP Women Commission News in Hindi: यूपी में अगर टेलर यानी दर्ज मर्द है तो वो लड़कियों या महिलाओं की नापजोख नहीं कर पाएगा. उत्‍तर प्रदेश महिला आयोग ने महिला सुरक्षा को लेकर से ऐसे ही सुझावों से जुड़ा प्रस्‍ताव योगी सरकार को भेजा गया है. अगर सरकार इस प्रस्‍ताव को मंजूरी देती है तो प्रदेश में पुरुष टेलर द्वारा महिलाओं के कपड़ों के माप लेने पर रोक लग जाएगी. महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए आयोग ने यह प्रस्‍ताव भेजा है. 

महिला आयोग के नए प्रस्ताव में क्‍या? 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक प्रस्‍ताव पेश किया है. इसमें प्रदेश के जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर की अवश्‍य तैनाती की बात कही है. साथ ही सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी लगाने का प्रस्‍ताव है. इसके अलावा स्कूल बस में या तो महिला टीचर हो या फिर महिला सुरक्षा कर्मी. इसके अलावा महिलाओं के बुटीक में महिला दर्जी के साथ ही सीसीटीवी भी होना चाहिए. कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी और महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए. महिलाओं के लिए सामान बेचने वाले स्टोरों पर भी आने वाली महिलाओं की सहायता के लिए महिला कर्मचारी नियुक्त करने का प्रस्ताव है.

सरकार से मंजूरी का इंतजार
महिला आयोग की ओर से नए प्रस्‍तावों को योगी सरकार के समक्ष भेज दिया गया है. अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है.  बता दें कि महिला आयोग के इन सुझावों पर 28 अक्टूबर को लखनऊ में एक बैठक भी हुई. इसमें महिला आयोग के सदस्यों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की. इसमें महिलाओं के लिए विशेष कपड़े और सामान बेचने वाले स्टोर को भी ग्राहकों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने पर जोर दिया गया. 

महिला आयोग द्वारा भेजे गए प्रस्‍ताव में ये बड़े फैसले
- जिम योगा सेंटर में महिला ट्रेनर होना चाहिए. ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य हो. 
- जिम योगा सेंटर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन किया जाए.
- जिम या योग सेंटर में डीवीआर सहित CCTV चलते होने चाहिए. 
- स्‍कूल-कॉलेजों के बस में महिला सुरक्षाकर्मी व महिला टीचर का होना अनिवार्य है. 
- नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर एवं डीवीआर और CCTV का होना अनिवार्य. 
- बुटीक सेंटरों पर कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर और सीसीटीवी लगा हो. 
- कोचिंग सेंटरों पर सीसीटीवी और वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है. 
- महिलाओं के कपड़ों की बिक्री की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य. 

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