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मथुरा शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष को लगा तगड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया

Mathura News: मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. ज‍िसमें शाही ईदगाह विवाद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी. 

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Mathura Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Case
Mathura Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah Case
Zee Media Bureau|Updated: Jul 04, 2025, 04:12 PM IST
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Mathura News: मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मथुरा शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी. 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह कि याचिका को खारिज कर दिया. 

हिंदू पक्ष को लगा कोर्ट से झटका 
दरअसल, हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि शाही ईदगाह जिस स्थान को कहा जा रहा है. वह श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है. शाही ईदगाह का राजस्व रिकॉर्ड में कोई अभिलेख नहीं है. ऐसे में उसे कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह न कहकर विवादित ढांचा कहकर संबोधित किया जाए. वहीं, मुस्लिम पक्षकारों ने हिंदू पक्ष की दलील पर आपत्ति जाहिर की थी.

'शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित किया जाए' 
कोर्ट ने शुक्रवार को इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया. इसमें हिंदू पक्षकारों की शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की याचिका खारिज कर दिया गया. श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े 18 मामलों पर सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 जुलाई की तारीख तय कर दी है. बता दे कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को संपूर्ण मालिकाना हक दिए जाने और शाही ईदगाह को हटाए जाने की मांग समेत पूजा के अधिकार और कथित समझौते के तहत शाही ईदगाह को दिए गए ढाई एकड़ भूमि को वापस श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है. 

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