Mathura News: मथुरा के बिजनेसमैन को बिना अनुमति पेड़ कटवाना महंगा पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सजा दी है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. ताज ट्रेपोजियम जोन में डालमिया बाग के मालिकों ने बिना परमिशन लिए पेड़ कटवाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हर पेड़ पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. डालमिया बाग में कुल 454 पेड़ काटे गए थे. यानी मालिकों को 4.54 करोड़ रुपये जुर्माना भरना होगा.
सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुईयां और अभय एस ओका की बेंच ने मामले की मंगलवा को सुनवाई की. ताज ट्रेपेजियम जोन में हुए पेड़ काटने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने जमीन मालिकों को डालमिया बाग में एक किलोमीटर के दायरे में 9080 पेड़ लगाने के लिए जमीन देने का भी आदेश दिया है. यही नहीं पेड़ लगाने के बाद उनकी देखभाल के लिए वनविभाग को पैसे भी जमा करने होंगे.
क्या है ताज ट्रेपोजियम जोन?
ताज ट्रेपोजियम जोन यानी टीटीजेड ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए उसके चारों ओर करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर का तय क्षेत्र है. टीटीजेड का यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह ताजमहल के चारों ओर स्थित है और इसका आकार समलम्ब चतुर्भुज जैसा है. इसमें तीन विश्व धरोहर स्थल ताजमहल , आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सहित कई स्मारक शामिल हैं. टीटीजेड’ उत्तरप्रदेश में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा तथा राजस्थान के भरतपुर जिले के करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है.
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