Saurabh Murder case: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को अदालत से झटका लगा है. कोर्ट ने दोनों की ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान मुस्कान की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि वह गर्भवती है, इसलिए उसे ज़मानत दी जानी चाहिए. लेकिन अदालत ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि केवल गर्भवती होने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती.
अभियोजन ने जताई आपत्ति
सरकारी वकील रेखा जैन ने अदालत में बताया कि सौरभ की हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी. हत्या के बाद शव के चार टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में सीमेंट डालकर छिपाया गया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू और ड्रम दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किए हैं. अभियोजन ने यह भी बताया कि मुस्कान के माता-पिता ने भी उसके खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं.
कोर्ट का फैसला
अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि ज़मानत के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है. इसके बाद मुस्कान और साहिल की याचिका को खारिज कर दिया गया. सूत्रों के मुताबिक जैसे ही अदालत का फैसला सुनाया गया, दोनों फफक-फफक कर रो पड़े.
अगला कदम: हाईकोर्ट की शरण
अब मुस्कान की वकील हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं. दोनों आरोपियों को अदालत ने सरकारी वकील की सुविधा दी है क्योंकि उनके परिवारवालों ने मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया था.
कब और कैसे हुई थी हत्या?
गौरतलब है कि 3 मार्च को मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र स्थित डंदिरा नगर में यह वारदात सामने आई थी. मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की निर्मम हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे ड्रम में बंद कर दिया गया था. मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.
और पढे़ं:
प्रेमिका से मिलना प्रेमी को पड़ा भारी! सिर मुंडवाया, की गई मारपीट; इटावा से सामने आया शर्मनाक वीडियो