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एक बार फिर पैरोल! हरियाणा चुनाव से पहले जेल से बाहर राम रहीम, EC ने इजाजत के साथ रखी 3 शर्तें

Gurmeet Ram Rahim paroleसिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम ने हरियाणा में 5 अक्‍टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल मांगी है. आज वो जेल से बाहर आ जाएगा और किसी भी समय बागपत के आश्रम पहुंच सकता है. बाबा राम रहीम को फिर से 21 दिन की पैरोल मिली है. हरियाणा सरकार ने पैरोल देने की वजह "आपातकालीन" बताई है.

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Gurmeet Ram Rahim parole
Gurmeet Ram Rahim parole
Preeti Chauhan|Updated: Oct 01, 2024, 10:08 AM IST
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बागपत/कुलदीप चौहान: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है. वह 2o दिन की सशर्त पैरोल पर बाहर आएगा. 2 सितंबर को 21 दिन की रिहाई काट कर वह वापस जेल गया ही है कि फिर से रिहाई की अर्जी लगा दी. उसने हरियाणा चुनाव आयोग को इमरजेंसी पैरोल के लिए अर्जी दी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया. राम रहीम बागपत के डेरा सच्चा सौदा बरनावा आश्रम में रहेगा. गुरमीत राम रहीम किसी भी समय बागपत के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में पहुंच सकता है.

राम रहीम के पैरोल के लिए तीन शर्तें
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल से जुड़ी याचिका पर चुनाव आयोग ने इजाजत देते हुए कहा कि वह हरियाणा नहीं जा सकता, किसी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकता और सोशल मीडिया के जरिए भी कोई अपील नहीं कर सकता. 

हरियाणा चुनाव से पहले पैरोल
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल से जुड़ी याचिका को चुनाव आयोग ने सशर्त स्वीकार कर लिया है. वह रेप के आरोप में 20 साल की सजा के तहत जेल में बंद है. राम रहीम सिंह ने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 दिन की अस्थायी पैरोल मांगी थी. जिसे हरियाणा सरकार ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास विचार के लिए भेजा गया था. चुनाव आयोग ने तीन शर्तों के तहत हरियाणा सरकार को उसके अनुरोध को स्वीकार करने की इजाजत दी है.रेप के मामले में दोषी राम रहीम पिछले महीने ही 13 अगस्त को 21 दिन की फरलो मिली थी. इसके बाद राम रहीम ने फिर पैरोल की अर्जी दाखिल की. 

हाईकोर्ट ने पूछा-क्या इमरजेंसी
चुनाव आयोग ने राज्‍य सरकार से पूछा है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि रहीम को अभी पैरोल देना जरूरी है. रहीम के वकील का कहना है कि साल खत्‍म होने को है, अगर पैरोल नहीं ली तो 21 दिन ‘लैप्‍स’ हो जाएंगे. 

साल 2017 में दुष्कर्म मामले में​ सजा 
राम रहीम को साध्वी दुष्कर्म मामले में साल 2017 में सजा सुनाई गई थी. इसके बाद में उसे छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में भी सजा हो चुकी है. तभी से वह सुनारिया जेल में बंद है.  पिछली बार 19 जनवरी को सरकार ने रामरहीम को 50 दिन की पैरोल दी थी, जो यूपी के बरनावा आश्रम में बिताई.  इसके अलावा गुरमीत को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 

पढ़िए राम रहीम की पेरोल का इलेक्शन कनेक्शन 
फरवरी 2022 में 21 दिन पैरोल: पंजाब विधानसभा चुनाव
जून 2022 में 30 दिन पैरोल: हरियाणा नगर निकाय चुनाव
अक्तूबर 2022 में 40 दिन पैरोल: आदमपुर सीट का चुनाव
जुलाई 2023 में 30 दिन पैरोल:हरियाणा का पंचायत चुनाव
नवंबर 2023 में 21 दिन पैरोल: राजस्थान विधानसभा चुनाव
जनवरी 2024 में 50 दिन पैरोल;लोकसभा चुनाव
अगस्त 2024 में 21 दिन पेरोल : हरियाणा विधानसभा चुनाव
अक्टूबर 2024 में 21 दिन पेरोल : हरियाणा विधानसभा चुनाव

 

Ram Rahim: सुनारिया जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, यूपी के इस आश्रम में होगा नया ठिकाना

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