trendingNow/india/up-uttarakhand/uputtarakhand02853487
Home >>मेरठ

UP Toll Tax: टोल टैक्स में चाहिए बंपर छूट तो 10 अगस्त से पहले करें ये काम, रोज बचेंगे 90 रुपये

UP Toll Tax Discount: टोल टैक्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है.इसका फायदा यह होगा कि लोगों को जहां 115 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, वहीं अब मात्र 25 रुपए बतौर टोल टैक्स देने होंगे

Advertisement
meerut news
meerut news
Preeti Chauhan|Updated: Jul 24, 2025, 03:44 PM IST
Share

UP Toll Tax Discount: मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक काम की खबर है. अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है और आप टोल टैक्स में छूट लेना चाहते हैं, तो 10 अगस्त 2025 से पहले अपनी गाड़ी की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) और आधार कार्ड सिवाया टोल प्लाजा पर जमा कर दें.  ऐसा नहीं करने पर टोल पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी और पूरे 115 रुपये कटेंगे.  टोल आफिस में गाड़ी चढ़ जाएगी तो मात्र 25 रुपये ही टोल कटेगा. हर साल  नवीनीकरण 30 जून को कराना होता है जिसकी जानकारी न होने पर लोगों को परेशानी हो रही है.

सिवाया टोल टैक्स के दायरे में 10 से ज्यादा लोग
पल्लवपुरम, मोदीपुरम, कंकरखेड़ा समेत लगभग 25 से ज्यादा कालोनी और 10 से अधिक गांव सिवाया टोल के 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं.  हर साल लगभग 16000 गाड़ियों की आरसी और आधार कार्ड जमा होते हैं. 

पल्लवपुरम के रहने वाले कुछ लोगों ने टोल पर पहुंचकर शिकायत की है कि उनके फास्टैग से पहले 25 रुपये कटते थे, लेकिन अब पूरे 115 रुपये कट रहे हैं। टोल पर रिकार्ड चेक किया गया तो पता चला कि हर साल 30 जून को गाड़ी का नवीनीकरण कराना जरूरी होता है.  लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी.  जिस कारण टोल पूरा काटा जा रहा था. लोकल  लोगों ने फास्टैग नहीं लगवाया है और वह लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर 25 रुपये देकर निकल जाते हैं, लेकिन जिन गाड़ी मालिकों की आरसी और आधार कार्ड जमा नहीं कराया है और फास्टैग लगा है तो उनका पूरा 115 रुपये फास्टैग से कट जाता है.

किन लोगों के लिए खास छूट
यह छूट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नॉन-कमर्शियल गाड़ियां, जैसे कार या जीप, इस्तेमाल करते हैं. टोल टैक्स की ये दरें 1 जुलाई 2024 से लागू हैं और अगली समीक्षा 30 जून 2025 को होगी. अगर आप नियमित रूप से इस रास्ते से गुजरते हैं, तो यह छूट आपके लिए बड़ी बचत करा सकती है. नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के नियमों के मुताबिक, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को छूट मिलती है, बशर्ते वे अपनी गाड़ी की जानकारी और आधार कार्ड समय पर जमा करें.

Read More
{}{}