Moradabad News: मुरादाबाद कोर्ट ने हिजबुल के आंतकी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को 10 साल की सजा सुनाई है और उस पर 48 हजार का जुर्माना लगाया है. आतंकी उल्फत को यह सजा मुरादाबाद की ADJ छाया शर्मा की कोर्ट ने सुनाई है. उल्फत को मुरादाबाद पुलिस और एसीएस ने 7 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के पुंछ से गिरफ्तार किया था.
उल्फत पर क्या आरोप
जानकारी के मुताबिक उल्फत हुसैन उर्फ सैफुल इस्लाम पर सन् 2002 में आंतकी घटना को अंजान देने के लिए साजिश का आरोप है. सूरनकोट थाना क्षेत्र के फजालाबाद निवासी उल्फत हुसैन उर्फ मो. सैफुल इस्लाम के साथ पुलिस ने मूंढापांडे के सट्टू नगला निवासी मो. तकी उर्फ कारी तकी, नागफनी थाना क्षेत्र के डिप्टी गंज झब्बू का नाला निवासी मो. रिजवान, रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र के जफर आलम को भी गिरफ्तार किया था. इन चारों की निशानदेही पर पुलिस ने कई हथियार और विस्फोटक सामान जब्त किये थे. इस मामले में सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. सभी आतंकी धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे. उसी दौरान मुरादाबाद की कटघर पुलिस ने उसे दबोच लिया था. लेकिन 2008 मे ज़मानत मिलने के बाद आतंकी उल्फत हुसैन फरार हो गया. इसके बाद वर्ष 2015 में कोर्ट ने आतंकी के खिलाफ रिफ्तारी वारंट जारी किया था और वह तभी से फरार था.
25 हजार का इनाम भी हुआ घोषित
5 मार्च 2025 कों पुनः कोर्ट ने वारंट जारी किया, जिसके बाद एसएसपी मुरादाबाद ने आतंकी पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !
ये भी पढ़ें: कर्ज और तंगी ने ली जान.. पंचकूला में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी, कार में मिले देहरादून के परिवार के 7 शव