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हाईकोर्ट ने सपा सांसद बर्क से ने कहा, बस 6 लाख जमा करें और जल जाएगी घर की लाइट, बिजली विभाग ने ठोका था 1.91 करोड़ का जुर्माना

sambhal mp ziaur rahman barq: यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के बिजली के बाकाया बिल रोक लगाई है.

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Prayagraj News
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Preeti Chauhan|Updated: Jun 07, 2025, 08:56 AM IST
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UP News: उत्तर प्रदेश के संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिजली चोरी के आरोप में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सपा सांसद के घर पर बकाया 1.91 करोड़ के बिजली बिल की वसूली पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है. जिया उर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया था.  इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की डबल बेंच ने आदेश दिया है.अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है.

कोर्ट ने दिया सांसद को आदेश
सपा सासंद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से दायर याचिका पर फैसला आया है.  हाई कोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन के वकील को भी तीन सप्ताह का समय देते हुए कहा कि सभी आवश्यक जानकारी हासिल करें.  कोर्ट ने सांसद को आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर 6 लाख रुपये अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, संभल के यहां पर जमा कराएं. वहीं, बिजली विभाग को आदेश दिया है कि वो पैसा जमा करने के बाद सासंद जियाउर्रहमान बर्क का बिजली कनेक्शन जोड़ दें.

सपा सांसद के वकील का आरोप
सपा सासंद जियाउर्रहमान बर्क के अधिवक्ता विधान चंद्र राय का कहना था कि याची से 4138 दिन पुराना असेसमेंट किया गया है, जबकि विभाग को 12 साल पुराना असेसमेंट करने का अधिकार नहीं है. केवल 335 दिन तक का ही असेसमेंट करने का अधिकार है.  एक्जीक्यूटिव इंजिनियर ने ऐसे आदेश पारित कर कानूनी गलती की है. 

सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला, पिछले साल कटी थी बिजली
बता दें कि सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान जांच में गड़बड़ी पाई गई. इसे लेकर बिजली विभाग ने सपा सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी दर्ज किया था.  बिजली विभाग ने उन पर एक करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उनके घर की बिजली भी काट दी थी. सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर बिजली कनेक्शन बीते 19 दिसंबर 2024 को काट दिया गया था.

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