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यूपी में दो लाख युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार, सरकार दिलाएगी चार हफ्तों की ये ट्रेनिंग

UP News: ज्यादा से ज्यादा नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में योगी सरकार अब यूपी के दो लाख से ज्यादा युवाओं को अग्ननिशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाएगी. जिसके बाद ये युवा मॉल, स्कूल और सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्निसुरक्षा कर्मियों के पद पर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे. 

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यूपी में दो लाख युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार, सरकार दिलाएगी चार हफ्तों की ये ट्रेनिंग
Pradeep Kumar Raghav |Updated: Apr 17, 2025, 05:58 PM IST
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UP News: उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में योगी सरकार ने एक और शानदार कदम उठाया है. अब योगी सरकार प्रदेश के दो लाख से अधिक युवाओं को अग्निशमन विभाग से प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें निजी निजी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनाती के अवसर उपलब्ध कराएगी.

क्या है कार्ययोजना 
योगी सरकार ने युवाओं को अग्निसुरक्षा कर्मी पद के योग्य बनाने के लिए मानक और कार्ययोजना भी तैयार कर ली है. अग्नशमन विभाग इच्छुक युवाओं को एक हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते की ट्रेनिंग देगा और ट्रेनिंग पूरी होने पर एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा. ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार महिला-पुरुष की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वह दसवीं क्लास पास होना चाहिये. 

कहां मिलेगी नौकरी 
निजी भवनों जैसे- मॉल/मल्टीप्लेक्स, 100 या उससे अधिक बेड की क्षमता वाले हॉस्पिटल, 24 मीटर से अधिक ऊंचाई के गैर आवासीय भवन, 45 मीटर से अधिक ऊंचाई के आवासीय भवन, 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक भवनों में नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे.

अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मी के लिए योग्यता
इच्छुक उम्मीदवार अपने जनपद के किसी भी फायर स्टेशन पर एक सप्ताह के अनुकूलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद फायर सेफ्टी ऑफिसर हो सकेगा.  इसी प्रकार अग्नि सुरक्षा कर्मी के लिए कक्षा–10 उत्तीर्ण कोई भी महिला या पुरुष, किसी फायर स्टेशन से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त करके या अग्नि सचेतक/फायर वॉलंटियर के रूप में लगातार 2 वर्ष तक पंजीकृत रहकर योगदान देने के बाद अग्नि सुरक्षा कर्मी बन सकेगा.

बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने केंद्र सरकार के "मॉडल फायर सर्विस बिल–2019" को स्वीकार करते हुए "उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम–2022" लागू किया है. इस अधिनियम के तहत निजी भवनों में प्रशिक्षित अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के साथ अग्नि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अनिवार्य है. 

योगी सरकार की यह पहल एक ओर जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी वहीं दूसरी ओर प्रदेश को अधिक सुरक्षित, सजग और समय रहते आपदा से निपटने में सक्षम बनाएगी.  इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जाएगा, जहां युवाओं को अग्निशमन का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. 

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