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माफिया अतीक अहमद के वकील की पेरोल अर्जी हाईकोर्ट से खारिज, मां की तेरहवीं में शामिल होने की थी मांग

Prayagraj Latest News:  माफिया अतीक अहमद के वकील की पेरोल अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. आपको बता दें कि उन्होंने अपनी मां नवरंगी देवी के निधन पर अंतिम संस्कार और तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल की मांग की थी.   

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फाइल फोटो
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Zee Media Bureau|Updated: May 11, 2025, 11:37 PM IST
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Prayagraj Hindi News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की 20 दिन की पेरोल अर्जी खारिज कर दी है. विजय मिश्रा ने अपनी मां नवरंगी देवी के निधन पर अंतिम संस्कार और तेरहवीं संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल की मांग की थी. इस याचिका पर अवकाश के दिन विशेष पीठ गठित कर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सुनवाई की.

विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता मंजू सिंह ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता एके संड ने पेरोल का विरोध किया. सरकारी पक्ष ने जानकारी दी कि विजय की माता का अंतिम संस्कार 11 मई को उसके बड़े भाइयों और रिश्तेदारों द्वारा कर दिया गया था.

बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अन्य के साथ विजय मिश्रा भी आरोपी हैं और वर्तमान में इटावा जेल में बंद हैं. सेशन कोर्ट पहले ही उसकी जमानत अर्जी 7 नवंबर 2023 को खारिज कर चुका है, जबकि नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लंबित है.दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने विजय मिश्रा की पेरोल अर्जी नामंजूर कर दी.

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