मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कोर्ट में जांच अधिकारी को रंगीन कपड़े पहनकर आने पर आपत्ति जताई है. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस महकमे के अधिकारी वर्दी में ही कोर्ट में पेश हों. मिर्जापुर से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने आदेश जारी किया.
न्यायालय की मर्यादा का उल्लंघन बताया
सिविल कपड़ों में अदालती कार्यवाही में पुलिस अधिकारियों के पेश होने को न्यायालय की मर्यादा का उल्लंघन बताया है. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा नहीं हो. हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को चेतावनी दी है. हाईकोर्ट ने आदेश के अनुपालन के लिए डीजीपी और प्रमुख सचिव विधि को भी ऑर्डर की कॉपी भेजने का निर्देश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से कोर्ट में पुलिस अधिकारियों की पेशी के दौरान अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी. यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले भी पुलिस विभाग के खिलाफ कई कड़े फैसले सुनाए हैं.