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Mathura Banke Bihari: बांके बिहारी मामले में HC की दखल, आज योगी सरकार दाखिल करेगी अपना जवाब, क्यूरी ने लगाए हैं ये संगीन आरोप

Mathura Banke Bihari: श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है. पढ़िए पूरी डिटेल...

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Mathura Banke Bihari
Mathura Banke Bihari
Pooja Singh|Updated: Jul 30, 2025, 08:13 AM IST
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Mathura Banke Bihari: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी जरुरी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है. इस दौरान हाईकोर्ट में राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी. आपको बता दें, ट्रस्ट अध्यादेश के संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. 

हाईकोर्ट में वैधता को चुनौती
हाईकोर्ट में प्रणव गोस्वामी व अन्य की तरफ से याचिका दाखिल कर वैधता को चुनौती दी गई है. याची का आरोप है कि अध्यादेश मंदिर के लिए सरकार नियंत्रित ट्रस्ट बनाने का प्रावधान करता है. पिछली सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर निजी संपत्ति है. श्री बांके बिहारी जी मंदिर का प्रबंधन स्वामी हरिदास जी के वंशज करते आ रहे हैं.

क्यूरी ने लगाए ये संगीन आरोप
एमिकस क्यूरी का आरोप है कि यह अध्यादेश पिछले दरवाजे से मंदिर पर नियंत्रण का प्रयास है. याचियों ने अध्यादेश के जरिए ट्रस्टीज के गठन को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सात पदेन ट्रस्टियों में डीएम मथुरा, एसएसपी और नगर आयुक्त के शामिल करने पर सवाल उठाए. कहा गया है कि सरकार की तरफ से इन अधिकारियों की नियुक्ति निजी मंदिर में राज्य सरकार का पिछले दरवाजे से प्रवेश है.

याचियों ने कहा कि यह राज्य सरकार की ओर से हिंदुओं के अधिकारों पर अतिक्रमण है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले में सुनवाई कर रही है.

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