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झूंसी, नैनी और फाफामऊ के किसानों की चमकी किस्‍मत, सिविल लाइंस जैसे रेट में बिकेंगी इन इलाकों की जमीनें

Prayagraj New Circle Rate: प्रयागराज में गंगा और यमुना किनारे वाले इलाकों की बल्‍ले-बल्‍ले होने जा रही है. सवि‍ल लाइंन जैसे इलाकों की तरह इन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं. देखें किस जगह कितना सर्किल रेट बढ़ा है. 

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सांकेतिक तस्‍वीर
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Zee Media Bureau|Updated: Jul 24, 2025, 05:27 PM IST
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New Circle Rate In Prayagraj: संगमनगरी प्रयागराज में जमीन, प्‍लॉट या घर खरीदना महंगा होगा. डीएम प्रयागराज ने सभी तहसीलों में प्रस्‍तावित नए सर्किल रेट को मंजूरी दे दी है. जिसे 1 अगस्‍त 2025 से लागू कर दिया जाएगा. इससे पहले नया सर्किल रेट प्रकाशित कर दिया गया है. झूंसी, नैनी और फाफामऊ के इलाकों में जमीन या घर खरीदना महंगा हो जाएगा. ये इलाके सिविल लाइंस को भी टक्‍कर दे रहे हैं. 

इन इलाकों के सर्किल रेट में सबसे ज्‍यादा वृद्धि 
जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज में एक अगस्‍त से जमीन, मकान की रजिस्‍ट्री कराना 5 से 40 फीसदी महंगा हो जाएगा. लाइंस के सर्किल रेट में सबसे ज्यादा 30 से 40 फीसदी का इजाफा किया गया है. वहीं मम्फोर्डगंज, टैगोर टाउन, जार्जटाउन जैसे इलाकों में 25 से 35 फीसदी की वृद्धि की गई है. इसके अलावा झूंसी, नैनी और फाफामऊ के विस्तारित क्षेत्र में सर्किल रेट 25 से 35 फीसदी तक वृद्धि की गई है. शांतिपुरम के सर्किल रेट में 35 फीसदी का इजाफा किया गया है. 

कोरांव में सबसे कम इजाफा 
सबसे कम वृद्धि कोरांव क्षेत्र में हुई है. यहां का सर्किल रेट 5 से 15 फीसदी तक बढ़ा है. प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची सभी तहसीलों में उपलब्‍ध करा दी गई है. नये सर्किल रेट को लेकर 23 से 29 जुलाई शाम पांच बजे तक आपत्तियां मांगी गई हैं. प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 30 जुलाई को दिन में दो से चार बजे के बीच आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. आपत्तियों के निस्तारण के बाद 31 जुलाई तक संशोधन सर्किल रेट प्रकाशित किया जाएगा. इसके बाद 1 अगस्‍त से लागू कर दिया जाएगा. 

इनको आधार बनाकर सर्किल रेट का निर्धारण होगा 
नए सर्किल रेट 2025-26 में पहली बार अपार्टमेंट, बारात घर, लॉन, पेट्रोल पंप आदि को आधार बनाकर सर्किल रेट का निर्धारण किया गया है. इसके अलावा खेती की जमीन की रजिस्ट्री में भी स्लॉट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है. बता दें कि अभी तक जमीन के सर्किल रेट और कारपेट एरिया का अलग-अलग मूल्यांकन कर अपार्टमेंट का सर्किल रेट तय किया जाता था. नए सर्किल रेट में पूरे अपार्टमेंट का मूल्‍यांकन करके सर्किल रेट तय किया जाएगा. अपार्टमेंट में मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर सर्किल रेट तय किया जाएगा. 

खेती की जमीन के लिए ये व्यवस्था
खास बात है कि खेती की जमीन में स्लॉट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है. प्रस्तावित सर्किल रेट में स्लॉट की व्यवस्था में भूखंड का आकार चाहे जो हो एक ही सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प शुल्क लगेगा. खेती की जमीन के सर्किल रेट में भी 20 फीसदी तक इजाफा किया गया है. 

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