Ali Mukta/ Kaushambi: कौशांबी जिले में 2023 में हुए जहरीली टॉफी खाने से तीन बच्चियों की मौत के मामले में जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
चार बच्चियों ने खाई थी टॉफी
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना कड़ाधाम थाना क्षेत्र के सौराई बुजुर्ग गांव की है. 17 अगस्त 2023 को सौरई बुजुर्ग गांव के राजकुमार प्रजापति ने थाना कड़ाधाम थाना में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी बेटी वर्षा (8) को बिस्तर पर एक बड़ी चाकलेट नुमा टॉफी पड़ी मिली. वर्षा ने रैपर खोल उस चॉकलेट नुमा टॉफी खो लिया. जिसका स्वाद खराब आने पर वह उसे लेकर छत से नीचे आई और अपने चचेरी बहन आरुषि (4) पुत्री अशोक प्रजापति से बताया. टॉफी के टुकड़े को आरुषि ने भी खा लिया. इसी बीच वर्षा और आरुषि की सहेलिया व चचेरी बहने साधना (7) व शालिनी (6) आ गई. उन्होने भी स्वाद जानने के लिए टॉफी के टुकड़े को खा लिया. जिसके बाद चारो बच्चियों की तबीयत खराब हो गई.
तीन बच्चियों की इलाज के दौरान मौत
बच्चियों की हालत खराब होते देख वह बच्चियो को नजदीकी पीएचसी इस्माइलपुर लेकर गए. डाक्टरों ने इलाज कर बच्चियो की हालत को स्थिर करने की कोशिस की, लेकिन हालत मे कोई सुधार न देख उन्हे जिला अस्पताल मंझनपुर रिफर कर दिया गया. जिला अस्पताल मे बाल रोज विशेषज्ञ डॉ विश्व प्रकाश ने इलाज कर बच्चियो की हालत मे सुधार किया. करीब 4 बजे बच्चियो की तबीयत दोबारा खराब होने लगी. जिला अस्पताल से उन्हे प्रयागराज के मेडिकल कालेज से सबद्ध सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय (चिल्ड्रिन हास्पिटल) रेफर कर दिया गया. जहां एंबुलेस से अस्पताल ले जाते समय साधना ने दम तोड़ दिया. वहीं उसकी बहन शालिनी और वर्षा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.
नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी को जेल भेजा गया था
घटना की जानकारी मिलने पर कड़ा धाम पुलिस ने नामजद आरोपी शिव शंकर पुत्र बुलाकी राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और उसे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर जिला जज शिरीन जैदी की अदालत में पेश हुआ. जहां अपर शासकीय अधिवक्ता ने कुल 13 गवाहों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया. गवाहों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद बुधवार को अपर जिला जज शिरीन जैदी ने मामले में आरोपी शिव शंकर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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