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यूपी में टू और फोर व्हीलर मोटर कैब को देना होगा वन टाइम टैक्स, जानिए कौन-सी गाड़ी पर लागू नही होगा ये नियम

UP Vehicle Tax 2025: यूपी में अब दो व चार पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किग्रा. भार ले जाने माल वाहनों को अब वन टाइम रोड टैक्स ही देना होगा. जानें इससे पहले ये वाहन कैसा और कब-कब टैक्स देते थे.

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Lucknow News
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Preeti Chauhan|Updated: Jul 04, 2025, 10:38 AM IST
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Rules regarding vehicles: उत्तर प्रदेश में किराये पर चलने वाले टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलरों,  मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किलो तक भार ले जाने वाले माल वाहनों को अब एक बार ही टैक्स देना होगा. अभी तक किराये या पारितोषिक (हायर या रिवॉर्ड) पर चलने वाले इन वाहनों से मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक टैक्स लिया जाता था. उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है. ड्राइविंग सिखाने वाले वाहनों और व्यवसायिक इस्तेमाल वाले ट्रैक्टरों पर यह नियम लागू नहीं होगा. इस बदलाव से टैक्स वसूली की प्रक्रिया आसान होगी और आय में भी वृद्धि होगी. 

जान लीजिए  नई व्यवस्था के बारे में...
दो पहिया रैपिडो, जोमैटो, स्विगी वाहन, आटो, टैंपो, मैक्सी कैब, जेसीबी, मेटाडोर आदि को वन टाइम टैक्स देना होगा. रोडवेज बसे, बड़े ट्रक, ड्राइविंग सिखाने वाले वाहन, ट्रैक्टर को त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स जमा करने की सुविधा रहेगी. बगैर टैक्स दिए ऐसे व्हीकलों का उपयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा.  

किस पर लागू नहीं होगा ये नियम
ये नियम रोडवेज बसें,7500 किलोग्राम से ज्यादा भार ढोने वाले माल वाहन, बड़े ट्रक (10-12-18 टायर वाले), ड्राइविंग सिखाने वाले व्हीकलों और व्यवसायिक इस्तेमाल वाले ट्रैक्टरों पर यह नियम लागू नहीं होगा.  इनके लिए अब भी त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स जमा करने की ही सुविधा बरकरार रहेगी. इन वाहनों को अब पहले की तरह मासिक रोड टैक्स जमा करने की सुविधा नहीं मिलेगी.

यूपी कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 एवं 9 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत परिवहन विभाग के वन टाइम रोड टैक्स वाले इस प्रस्ताव को कैबिनेट में गुरुवार को पास कर दिया गया. 

राजस्व में वृद्धि होगी
मोटर वाहन कर से होने वाली आय प्रदेश के राजस्व का अहम हिस्सा है. इस व्यवस्थाअफसरों के मुताबिक इस नई वन टाइम टैक्स व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि होगी.  पिछले काफी समय से वाहनों के कर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था और न ही कर की दरों में वृद्धि की गई.  प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी जा रही है, जिससे पारंपरिक वाहनों से मिलने वाले टैक्स में कमी आई है. यूपी सरकार ने तय किया है कि कर प्रणाली को प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जाए ताकि राज्य की आय बढ़े.  एकमुश्त टैक्स व्यवस्था से न केवल वाहन मालिकों को सुविधा मिलेगी बल्कि टैक्स चोरी पर भी रोक लगेगी. माल वाहकों पर टैक्स का निर्धारण गाड़ी की कीमत पर होगा.

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