Electricity bill in UP: अगले महीने से उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को हल्का झटका लग सकता है. प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में मामूली सी वृद्धि देखने को मिलेगी. इस वृद्धि से अगस्त महीने में कुल लगभग 22.63 करोड़ की वसूली करेगा. हालांकि, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने अगले महीने के अधिभार में उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई है. प्रदेश में बिजली बिल में ईंधन अधिभार शुल्क (एफएसी) के रूप में 0.24 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. यह अधिभार मई 2025 के लिए निर्धारित है,जिसकी वसूली अगस्त महीने में की जाएगी. हालांकि, जुलाई में यह अधिभार 1.97 प्रतिशत रहा था, जिससे तुलना करें तो यह वृद्धि काफी कम है.
बिजली बिलों में 0.24 फीसदी की वृद्धि
अगस्त के महीने में ईंधन अधिगम शुल्क के रूप में बिजली बिलों में 0.24 फीसदी की बढ़ोत्तरी की जाएगी. जुलाई में उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ईंधन अधिभर शुल्क 1.97 फीसदी आया था. अब मई 2025 का ईंधन अधिभार शुल्क अगस्त में वसूल किया जाना है. वह 0.24 फीसदी है.
उपभोक्ताओं का 33122 करोड़ बकाया
प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा हर महीने ईंधन अधिभार शुल्क की वसूली का आदेश केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाकर राज्यों को लागू करने का निर्देश दिया गया था. बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33122 करोड़ बकाया है. ऐसे में ईंधन अधिभार शुल्क में जो वसूली होनी है कंपनियां कस्टमर्स के बकाए से करें तो उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं पड़ेगा.
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत
बुधवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने पॉवर कॉर्पोरेशन और डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने साफ कहा कि अब जिम्मेदारियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मंत्री ने कहा कि अब मौखिक नहीं बल्कि लिखित आदेश दिए जाएंगे और इनका सख्ती से पालन कराया जाएगा. मंत्री ने मेंटेनेंस कार्य को रोस्टिंग समय में करने और पूर्व सूचना देने के निर्देश दिए. इसके अलावा, संविदाकर्मियों की छंटनी और उनकी जगह अकुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की भी समीक्षा के आदेश दिए.