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Brij Bhushan Sharan Singh: ​बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट से निकलते ही बोले, "होइए वही जो राम रचि राखा"

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को टाल दिया है.

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Brij Bhushan Sharan Singh
Brij Bhushan Sharan Singh
Preeti Chauhan|Updated: Apr 18, 2024, 12:12 PM IST
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Brij Bhushan Sharan Singh: बीजेपी सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया. अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर 26 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. बृजभूषण ने आरोप तय करने और आगे की जांच के लिए नए सिरे से आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि घटना के दिन वह भारत में नहीं थे.

कोर्ट की कार्रवाई से निकल जब बीजेपी सांसद बाहर आए तो मीडिया ने उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर और टिकट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा, 'होई है वही जो राम रचि राखा।' यह कहकर वह आगे निकल गए.

बृजभूषण शरण सिंह ने किया ये दावा

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शिकयतकर्ता के मुताबिक वो जब WFI के दफ्तर गई थीं तब उनके साथ छेड़छाड़ हुई, लेकिन इस दौरान मैं देश में ही नहीं था. कोर्ट में दायर याचिका में बृजभूषण सिंह ने पासपोर्ट की एक कॉपी लगाई है. इसमें कहा है कि ऐसे में इस मामले की एक बार फिर से जांच हो. 

कोर्ट ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI दिल्ली ऑफिस में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था. अभियोजन ने उस तारीख पर सीडीआर की कॉपी नहीं जमा की है. बृजभूषण के वकील ने कहा हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है, जिस पर इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. उनके खिलाफ धारा 354, 354-A, 354-D और 506 के तहत आरोप लगाए गए थे. 

जानें क्या है मामला
बता दें कि विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट देश और दो अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ  यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. उनके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किए गए थे. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था लेकिन जुलाई में स्थानीय कोर्ट से जमानत मिल गई.

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