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सामूहिक विवाह योजना में अब 51 हजार के बजाए मिलेंगे एक लाख, जल्दी करें आवेदन, जानें पात्रता, नियम व शर्तें

Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: अगर आप मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि को दोगुना कर दिया गया है.

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सामूहिक विवाह योजना में अब 51 हजार के बजाए मिलेंगे एक लाख, जल्दी करें आवेदन, जानें पात्रता, नियम व शर्तें
Pradeep Kumar Raghav |Updated: Apr 15, 2025, 12:00 AM IST
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Lucknow News: गरीब और बेसहारा महिलाओं और उनकी कन्याओं के लिए योगी सरकार ने सामूहिक विवाह योजना चला रखी है जिसके तहत गरीब कन्याओं के विवाह पर उन्हें सहायता राशि दी जाती है ताकि वे अपनी गृहस्थी शुरू कर सकें. और अब इस योजना को लेकर एक और खुशखबरी ये है कि अब सरकार ने अनुदान की राशि को दोगुना कर दिया है. इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से व्यक्तिगत शादी करने वाली सामान्य जाति की कन्याओं को 20 हजार का अनुदान फिर से दिया जाएगा. 

योजना का लाभ लेने के लिए क्या करें
सामूहिक विवाह योजना में आवेदन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है. व्यक्ति शादी के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है. योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 90 दिन पहले और 90 दिन के अंदर आवेदन करना होता है. 

आवेदन के लिए क्या दस्तावेज लगते हैं
-आधार कार्ड 
-जाति प्रमाण पत्र
-आय प्रमाण पत्र
-आवेदक का पहचान पत्र
-राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
-स्थाई मोबाइल फोन नंबर
-आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज फोटो

किसे कितना मिलता है अनुदान 
-व्यक्तिगत शादि के लिए 20 हजार का अनुदान
-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब एक लाख रुपये मिलेंगे जिसकी अधिकतम रकम लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. 

लाभ लेने की योग्यता
-परिवार की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
-आवेदक यूपी का निवासी होना चाहिए.
-शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. 

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