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जौनपुर: श्रमजीवी बम कांड मामले में दोनों आतंकी दोषी करार, 2 जनवरी को आएगा सजा का फैसला

Jaunpur News:  जौनपुर जिले में हुए श्रमजीवी विस्फोट कांड में एडीजे फर्स्ट राजेश कुमार राय की अदालत ने दोनों आरोपियों नसिफीकुल विश्वास और हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल को इस कांड का दोषी करार दिया है. मामले में 2 जनवरी 2024 को अंतिम फैसला सुनाया जायेगा.

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जौनपुर: श्रमजीवी बम कांड मामले में दोनों आतंकी दोषी करार, 2 जनवरी को आएगा सजा का फैसला
Zee Media Bureau|Updated: Dec 22, 2023, 06:04 PM IST
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अजीत सिंह/जौनपुर: यूपी के जौनपुर जिले में हुए श्रमजीवी विस्फोट काण्ड का शुक्रवार को फैसला आना था, शाम लगभग 4:00 बजे दोनों आरोपियों को एडीजे फर्स्ट राजेश कुमार राय की अदालत में पेश किया गया. इस दौरान न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों नसिफीकुल विश्वास और हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल को इस कांड का दोषी करार दिया है. इस मामले में 2 जनवरी 2024 को अंतिम फैसला सुनाया जायेगा.

18 साल पहले हुआ था विस्फोट कांड
28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था. दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है. पीड़ितों को 18 वर्ष में भी न्याय नहीं मिल पाया. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रेन में बम रखने का आरोपि हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपित नफीकुल विश्वास को शाम चार बजे न्यायालय में पेश किए गए.

बम विस्फोट में मारे गए थे 14 लोग 
28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ के हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी ट्रेन में आतंकियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में 14 लोगों की जान चली गई थी जबकि 62 लोग घायल हुए थे. मामले में ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर एवं षड्यंत्र करने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को पूर्व में अपर सत्र न्यायाधीश बुद्धिराम यादव ने मृत्युदंड की सजा सुनायी थी. दोनों ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है जो विचाराधीन है. 

कोर्ट ने सुनाए फैसला 
शेष दोनों आरोपित हिलाल व नफीकुल के मामले में आज कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने बताया कि आज श्रमजीवी बम विस्फोट कांड के दो आरोपियों को जज ने दोषी करार से दे दिया है. इस मामले में 2 जनवरी को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा. इस घटना में अब पीड़ितों को सही न्याय मिल पाएगा. 

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