Sri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah dispute: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट में दाखिल हिंदु पक्ष की 18 सिविल वाद को सुनवाई योग्य माना है. यानी शाही ईदगाह मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिका भी सुनवाई योग्य है. कोर्ट कमीशन का सर्वे औऱ पूजा के अधिकार की मांग पर सुनवाई हो सकती है.मुस्लिम पक्ष की तरफ से सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।
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