SC on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के खिलाफ होने वाली बुलडोजर कार्रवाई के ऊपर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 1 अक्टूबर को होने अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई. कोर्ट ने साफ किया कि बिना कोर्ट की इजाजत के इस बीच कोई भी डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि अगर सार्वजनिक रोड़, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है. तो वह हटाया जा सकता है. उसके हटाए जाने पर कोई रोक नहीं है. देखें वीडियो.
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