Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में अब बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे. सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट से भू कानून को मंजूरी मिल गई है. जिसकी वजह से अब आप 11 जनपदों में जमीन नहीं खरीद पाएंगे. भू कानून के मुताबिक, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है. इसके अलावा, 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था. वीडियो देखें
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