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'दिल्ली का बॉस कौन'? LG के अधिकार क्षेत्र की अदालती लड़ाई अब SC में नहीं होगी

Supreme Court News: 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जीएनसीटीडी एक्ट को चुनौती देने वाली अर्जी पर केन्द्र को नोटिस भी जारी किया था. इस एक्ट के तहत सरकार ने  अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑथोरिटी का गठन किया था. अब इन सभी केस की अदालती लड़ाई पर विराम लग जाएगा.

'दिल्ली का बॉस कौन'? LG के अधिकार क्षेत्र की अदालती लड़ाई अब SC में नहीं होगी
Arvind Singh|Updated: May 23, 2025, 07:54 PM IST
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LG Vs Delhi Government: दिल्ली के प्रशासन में अधिकार को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच चल रही अदालती लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नज़र नहीं आएगी. सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के अधिकार  को चुनौती देने वाले 7 केस को वापस लेने की दिल्ली सरकार की  मांग मंजूर कर ली है. यह केस इससे पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए थे. दिल्ली में रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने इन सभी मामलों को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.

विवाद पुराना लेकिन कानून लड़ाई पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार में तेज हुई

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एलजी के साथ उनके विवाद के कई मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत कई कमेटी में एलजी के अधिकार क्षेत्र से लेकर ,प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर एलजी  के अधिकार क्षेत्र को लेकर आए क़ानून को  चुनौती दी थी.

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अदालती लड़ाई पर पूर्ण विराम

2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जीएनसीटीडी एक्ट को चुनौती देने वाली अर्जी पर केन्द्र को नोटिस भी जारी किया था. इस एक्ट के तहत सरकार ने  अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑथोरिटी का गठन किया था. अब इन सभी केस की अदालती लड़ाई पर विराम लग जाएगा.

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