Arvind Kejriwal Supreme Court Hearing: जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ईडी की गिरफ्तारी और उसके बाद हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है. इसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दायर नहीं की है. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल किया कि आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं दायर की? इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी 'अवैध' है और PMLA की धारा 19 का दायरा बहुत व्यापक है. गिरफ्तारी अपने आप में गैरकानूनी है.
जमानत याचिका से क्यों बच रहे अरविंद केजरीवाल?
वहीं, ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई. तो इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि चूंकि शुरुआती गिरफ्तारी अवैध थी, इसलिए बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई.
ये भी पढ़ें- खटाखट, ठकाठक, टकाटक... चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के खूब लिए मजे
अरविंद केजरीवाल की क्या है दलील?
इसके अलावा, अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि सीबीआई की एफआईआर और ईडी की ईसीआईआर सहित दस्तावेज अरविंद केजरीवाल को कथित घोटाले से दूर-दूर तक जोड़ते नहीं हैं. अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिंघवी ने कहा कि तीन सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किए गए हैं, जिनमें मेरा नाम नहीं है.
अरविंद केजरीवाल का आरोप
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर नए हलफनामे में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की है और तर्क दिया है कि यह मौजूदा चुनावों के दौरान सत्ताधारी पार्टी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाता है. यह 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' के सिद्धांत से समझौता है.
ये भी पढ़ें- इजरायल के PM नेतन्याहू पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, ICC जारी कर सकता है अरेस्ट वारंट
एजेंसी पर उठाए सवाल
उन्होंने इस मामले को केंद्र सरकार की तरफ से राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी जैसी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का एक प्रमुख उदाहरण बताया. उन्होंने अपना रुख दोहराया कि ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कमजोर करने के ठोस कोशिश का हिस्सा थी.
इस बीच, ईडी के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है और वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे इसीलिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई थी.
(इनपुट-आईएएनएस)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.