अब बात राजस्थान की..जहां भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दे दी है, इसे अब विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा..जहां बिल के कानून बनने के बाद जबरन धर्मांतरण को रोकने में मदद मिलेगी, इस बिल के मुताबिक जबरन धर्मांतरण करवाने पर 1 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है साथ ही अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले इसकी सूचना कलेक्टर को देनी होगी।
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos