अब मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों को अस्पताल से मरीज की डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर Final Authorisation देना होगा. यानी क्लेम पास या फेल करना होगा. अगर क्लेम अप्रूवल में तीन घंटे से ज्यादा देरी की वजह से अस्पताल, पॉलिसी होल्डर से एक्स्ट्रा चार्ज वसूलता है तो वो चार्ज इंश्योरेंस कंपनी को वहन करना पड़ेगा.
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