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DNA with Rahul Sinha: वक्फ कानून! कोर्ट की राहत के क्या मायने?

वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे की सुनवाई हुई । CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दे दिया है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज फिर से पैरवी की । सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस कानून पर किसी भी तरह की रोक का विरोध किया। तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट इस कानून पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रोक लगाता है तो ये बेहद गंभीर और कठोर कदम होगा । सरकार ने लाखों सुझावों पर गौर करके इस कानून को लागू किया है । केवल याचिकाकर्ताओं की दलील के आधार पर इस कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती ।

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