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महाराष्ट्र की अदालत ने मानहानि के मामले में संजय राउत को दोषी करार दिया

महाराष्ट्र की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में उद्धव गुट के नेता संजय राउत को दोषी करार दिया है. अदालत ने 15 दिन की जेल और 25 हज़ार का जुर्माना लगाया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा द्वारा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था. आज इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय राउत को दोषी करार दिया है.

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