मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर आज मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. आज मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दिये गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा , उस पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना तय प्रोसीजर के रोक लगाने की डिमांड रखी गई. इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी कोर्ट में ये केस 9 जनवरी 2024 के लिए लिस्टेड है और उसी दिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद ये साफ हो गया है कि अब मथुरा में ईदगाह मस्जिद में सर्वे को लेकर सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और अब सर्वे जरूर होगा. हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया है. दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले पर नाखुश दिखा. जमीयत उलेमा ए हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया कि जानबूझकर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, मदनी ने सर्वे पर भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि सर्वे तो बाबरी और दूसरी मस्जिदों का भी हुआ था जिसमें साबित हुआ था कि वहां पर मस्जिद थी. मुस्लिम पक्ष से जुड़े दूसरे लोगों के बयानों का लब्बोलुआब भी करीब करीब ऐसा ही है. ऐसे में मौलाना मदनी और मुस्लिम पक्ष के आरोपों के क्या मायने हो सकते हैं. इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे. सवाल ये भी है कि क्या सर्वे के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद खत्म हो जाएगा. या फिर इस विवाद की पटकथा अभी और ज्यादा लंबी होने वाली है.
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