Taal Thok Ke: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है. जिसके मुताबिक एक अप्रैल से धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी. मतलब एमपी के 19 पवित्र शहरों और ग्राम पंचायतों में एक अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी. आपको बताते चलें कि जिन शहरों में शराबबंदी लागू होगी वहां पहले से चलाई जा रही वाइन शॉप शिफ्ट नहीं की जाएगी. बंद मतलब बंद मोहन सरकार ने शराब आउटलेट के नए लाइसेंस के लिए नियम भी काफी कड़े कर दिए हैं..जिसके मुताबिक शराब दुकानों के लिए लाइसेंस लेने वाले ठेकेदारों को बैंक गारंटी. सिर्फ ई-बैंक गारंटी के रूप में ही मिलेगी. साथ ही, रेस्टोरेंट और बार में भी जगह बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos
More Videos