Shocking News: भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और व्यक्तियों या समूहों के बीच विवाद सुलझाती है. दहेज विरोधी और घरेलू हिंसा कानूनों के दुरुपयोग पर बहस के बीच बेंगलुरु के एक कपल का अनोखा मामला सुर्खियों में है. एक पत्नी ने अपने पति पर पालतू बिल्ली को उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का आरोप लगाया. यह मामला दिसंबर 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट में सुना गया.
बिल्ली की वजह से शुरू हुआ विवाद
यह मामला एक सामान्य वैवाहिक झगड़े के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही कानूनी लड़ाई बन गया. पत्नी ने पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत मामला दर्ज किया, जो क्रूरता और दहेज मांग से संबंधित है. पत्नी का कहना था कि पति अपनी बिल्ली से ज्यादा प्यार करता है, जिससे उनके बीच बार-बार झगड़े होते थे. डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी ने कहा कि बिल्ली ने उसे कई बार खरोंचा, जिससे विवाद और बढ़ा.
कोर्ट ने क्या कहा?
कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई की. उन्होंने कहा कि यह मामला दहेज या हिंसा से नहीं, बल्कि बिल्ली को लेकर दंपति के झगड़े से जुड़ा है. पत्नी का आरोप था कि पति उसे नजरअंदाज करता है और बिल्ली की ज्यादा देखभाल करता है. जज ने माना कि ये आरोप धारा 498A के तहत क्रूरता के मानकों को पूरा नहीं करते. इसलिए कोर्ट ने जांच रोक दी.
वायरल हुआ कोर्ट का वीडियो
सुनवाई का एक वीडियो क्लिप ऑनलाइन वायरल हो गया है. इसमें जज एक बार तो बिल्ली को पति की “गर्लफ्रेंड” समझ लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि चार्जशीट में बिल्ली की तस्वीर भी शामिल है. यह कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई और लोग हैरान हैं. एक यूजर ने मजाक में कहा, “मैं भी अपनी बिल्लियों से प्यार करता हूं, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता.” दूसरे ने लिखा, “बिल्लियां भी 498A से सुरक्षित नहीं!” कई यूजर्स ने इस मामले को कोर्ट के समय और संसाधनों की बर्बादी बताया.
इससे पहले 2023 में भोपाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 30 साल की शादी के बाद एक दंपति ने पत्नी के कुत्तों से अत्यधिक प्यार के कारण तलाक की अर्जी दी थी.