Dog Bite Case: मुंबई के वर्ली इलाके में रहने वाले 40 वर्षीय ऋषभ पटेल को हाल ही में दादर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार महीने की सजा और ₹4,000 का जुर्माना सुनाया है. यह मामला फरवरी 2018 का है जब पटेल के कुत्ते ने अपार्टमेंट की लिफ्ट में उनके पड़ोसी को काट लिया था. कोर्ट का फैसला 21 मई 2025 को आया, यानी सात साल बाद. यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता अधिनियम (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) के तहत ऐसे मामलों में सजा और भी सख्त हो गई है.
पालतू कुत्ते ने काटा तो मालिक को जेल
BNS की धारा 291 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से अपने पालतू जानवर के माध्यम से किसी इंसान को चोट या खतरे में डालता है तो उसे छह महीने तक की जेल या ₹5,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. सीधा मतलब ये है अगर आप अपने कुत्ते को बिना पट्टे के टहला रहे हैं और वह किसी को काट लेता है या चोट पहुंचाता है, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. अगर कुत्ता वैक्सीनेटेड नहीं है, तो आपके खिलाफ मामला और भी गंभीर बन सकता है. BNS की यह नई धारा पुराने IPC (भारतीय दंड संहिता) की धारा 289 जैसी ही है. फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जुर्माना ₹1,000 था, अब इसे बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया गया है.
किन बातों का रखें ध्यान?
भारतीय कोर्ट पहले भी ऐसे मामलों में सख्त रही है. धारा 289 के तहत कई बार पालतू जानवरों के मालिकों को दोषी ठहराया गया है. ऋषभ पटेल का मामला इसका ताजा उदाहरण है. कानूनी विशेषज्ञों की मानें तो अगर आपका पालतू जानवर थोड़ा भी आक्रामक स्वभाव का है, तो उसे हमेशा पट्टे या ज़रूरत हो तो मज़ल के साथ रखें. इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करें कि आपके पालतू की सभी वैक्सीनेशन अपडेट हों. स्थानीय नगर निगम की पालतू जानवरों से जुड़ी गाइडलाइंस का भी पालन करना जरूरी है.