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Viral Video : बिना टिकट ट्रेन में चढ़ी महिला, सवाल पूछने पर TTE पर भड़की; दोनों में बहस का वीडियो वायरल

Viral Video : बिना टिकट ट्रेन में सफर करना अपराध है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसा करने से नहीं चूकते. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला बिना टिकट एसी कोच में टीटीई से जोरदार बहस करती दिख रही है. इस घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका दिया है.  

Viral Video
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Shiv Govind Mishra|Updated: Apr 25, 2025, 06:26 PM IST
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Viral Video : ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है, और इसे हर जिम्मेदार नागरिक जानता है, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर टिकट नहीं लेते. इसी वजह से अक्सर यात्रियों और टीटीई के बीच बहस हो जाती है. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक महिला बिना टिकट एसी कोच में सफर कर रही थी और टीटीई से तीखी बहस कर रही है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

महिला और टीटीई के बीच जोरदार बहस 

करीब तीन मिनट के इस वायरल वीडियो में महिला और टीटीई के बीच मासिक सीजन टिकट (MST) की वैधता को लेकर जोरदार बहस होती दिख रही है. जब महिला कहती है कि “आप समझ नहीं रहे”, तो टीटीई तंज भरे लहजे में जवाब देता है, “हां, मैं क्यों समझूं.” इसके बाद माहौल थोड़ा शांत होता है और महिला बातचीत को सुलझाने की कोशिश करती है. वह दावा करती है कि उसके पास रेलवे द्वारा जारी वैध टिकट है, जिससे वह किसी भी कोच में यात्रा कर सकती है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

महिला की दलील सुनने के बाद टीटीई ने अपने सीनियर को कॉल किया और स्पीकर पर महिला से बात करवाई. फोन पर टीटीई ने बताया कि एक महिला फर्स्ट एसी का पास लेकर सेकंड एसी कोच में बैठी है और दावा कर रही है कि उसका पास मान्य है. इस पर सीनियर अधिकारी ने साफ कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, MST पास सिर्फ एसी चेयर कार और सामान्य डिब्बों में ही मान्य होता है, एसी कोच में नहीं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 22 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसे 350 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. पोस्ट पर यूजर्स ने खूब कमेंट्स किए हैं. एक ने लिखा, "मैडम को टीटीई से नियमों पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए." दूसरे ने सलाह दी, "ऐसा मत बोलिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है." गौरतलब है कि MST पास केवल जनरल डिब्बों, पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के लिए मान्य होता है, न कि एसी कोच के लिए, और इस स्थिति में टीटीई को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है.

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