iPhone के लिए दीवानगी पूरी दुनियाभर में देखने को मिलती है. Apple के चाहने वाले नई सीरीज का हमेशा ही बेसब्री से इंतजार करते हैं. वहीं, इस समय iPhone17 के लिए फैंस बेताब हैं. इसी बीच अब खबर आई है कि मुंबई के कंज्यूमर कोर्ट ने हाल ही में Apple India और Croma पर सख्ती दिखाते हुए एक ग्राहक के परिवार को 65, 264 रुपये लौटाने का आदेश दिया है. चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला.
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, हाल ही में आई मीडियो रिपोर्ट्स की मानें तो कोर्ट ने यह पैसा एक iPhone के माइक्रोफोन में आई खराबी के कारण दिलाया है, जिसे ठीक नहीं किया गया था. बताया जा रहा है कि शख्स ने 2021 में मुंबई के Croma स्टोर से iPhone 11 खरीदा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ही इसके माइक्रोफोन ने काम करना बंद कर दिया था. यानी कॉल के दौरान आवाज ही नहीं आती थी. इसके बाद कस्टमर ने Apple सर्विस सेंटर में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी.
केस के दौरान शख्स का निधन
हालांकि, शख्स को स्टोर से कोई मदद नहीं मिली, बल्कि उन्हें यह कह कर टाल दिया गया कि डिवाइज में अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन किए गए हैं, इसलिए अब इसकी वॉरंटी खत्म हो गई है. लेकिन बार-बार मामले की शिकायत करने के बाद भी जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला हो ग्राहक ने अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में दर्ज करवा दी. वहीं, इस केस का कोई नतीजा निकलने से पहले ही ग्राहक का निधन हो गया, लेकिन उनके परिवार ने इस केस को आगे बढ़ाया.
Apple India ने दी ऐसी प्रतिक्रिया
Apple India ने शिकायत होने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए इस बात को स्वीकार किया कि मोबाइल के माइक्रोफोन में दिक्कत आई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि डिवाइस में अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन किए गए थे, जिसकी वजह से वॉरंटी अमान्य हो गई. दूसरी ओर क्रोम की ओर से इसे लेकर कोई जवाब नहीं आया. ऐसे में आयोग ने सख्ती दिखाते हुए क्रोम के खिलाफ एकतरफा (ex-parte) कार्रवाई की.
Apple India और Croma को लगाई फटकार
Apple India की प्रतिक्रिया पर आयोज ने कहा कि केवल वॉरंटी शर्तों की हवाला इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वाकई ग्राहक ने डिवाइज में कोई मॉडिफिकेशन किया है. आयोग ने आगे कहा किApple नहीं बता पाया कि ग्राहक ने किस वॉरंटी शर्त का उल्लंघन किया है. इसके अलावा Croma को लेकर आयोग ने कहा कि एक बार प्रोडक्ट आउटलेट होने के बाद भी उनकी यह जिम्मेदारी रहती है कि उस प्रोडक्ट में कोई खराबी न हो और इसकी सर्विस कराई जा सके.
आयोग ने सुनाया फैसला
अब मामले पर फैसला सुनाते हुए आयोग ने Apple India और Croma को आदेश दिए हैं कि वह ग्राहक परिवार को iPhone 11 की कीमत यानी 65,264 रुपये लौटाएंगे. इसके अलावा उन्हें 6 अगस्त 2021 से वास्तविक तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा. इतना ही नहीं, मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपये का मुआवजा और कानूनी खर्च के लिए अतिरिक्त 2,000 रुपये देने का भी आदेश है.