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सरकार का आदेश! 30 सेकंड घंटी बजने के बाद आएगा मैसेज, नहीं पढ़ा तो खुद सुनाएगा पढ़कर

सरकार करे अलर्ट तो कम से कम 30 सेकंड बजेगा फोन, फ़ोन पढ़कर भी सुनाएगा Disaster Alert. ये सुविधा Covid19, मौसम, बाढ़, दंगा-फसाद, कानून व्यवस्था समेत कई आपात स्थितियों में अहम होगी. DoT ने Indian Wireless Telegraphy (Cell Broadcasting Service for Disaster Alerts) Rules, 2023 जारी किया है.  

सरकार का आदेश! 30 सेकंड घंटी बजने के बाद आएगा मैसेज, नहीं पढ़ा तो खुद सुनाएगा पढ़कर
AMBARISH PANDEY|Updated: Apr 11, 2023, 09:33 AM IST
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Disaster Alert: आजकल समाज के लिए आपात स्थितियों का सामना करना आम बात हो गया है. ऐसी स्थितियों में, अधिकतर लोगों को तुरंत सूचना की आवश्यकता होती है. इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सरकार ने भारत के लिए डिजास्टर अलर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए "Indian Wireless Telegraphy (Cell Broadcasting Service for Disaster Alerts) Rules, 2023" नामक नियम जारी किये हैं.

इन नियमों के तहत, सरकार ने फोन यूजर्स को देश में होने वाली आपात स्थितियों से संबंधित अलर्ट देने के लिए बढ़ावा दिया है. नियमों के अनुसार, हर फोन में अब डिजास्टर अलर्ट के लिए समर्थन होगा. इसका मतलब है कि जब भी कोई आपात स्थिति होगी, तो स्मार्टफोन या फीचर फोन किसी भी एक संदेश से समस्त समुदाय को जागरूक कर सकता है. आज से यह नियम लागू हो चुका है. आइए जानते हैं क्या कहता है नियम

क्या कहता है नियम?

- हर फोन पर हिन्दी और अंग्रेजी में ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीविंग अनिवार्य
- चाहे वो स्मार्टफोन हो या फीचर फोन उस पर मैसेज दिखना चाहिए
- ऐसे मैसेज के लिए Light, Sound और Vibration 30 सेकंड तक अनिवार्य 
- अलर्ट वाले मैसेज फोन में कम से कम 24 घंटे तक रहने चाहिए
- ये मैसेज स्क्रीन पर तब तक रहेगा जब तक कंज्यूमर उसको देख के acknowledge न कर ले
- फोन के फ़ीचर लिस्ट में ब्रॉडकास्ट के लिए अलग कैटेगरी
- अलर्ट वाले मैसेज ऑडियो संदेश की तरह भी सुनाई देंगे

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