जब कर्मचारी अपनी नौकरी बदलते हैं तो पुराने PF अकाउंट में जमा पैसे को नए खाते में ट्रांसफर करना अक्सर सिरदर्दी बन जाता है. हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस मुश्किल प्रोसेस को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है. EPFO के पोर्टल पर उपलब्ध PF ट्रांसफर सुविधा से आप अपने अमाउंट को बिना किसी रुकावट के सीधे नए PF अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हैं और रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखकर नया अकाउंट भी तुरंत चालू कर सकते हैं.
जरूर कराएं PF ट्रांसफर
जब आपका PF बैलेंस नए अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो उस पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज लगातार जुड़ता ही रहता है, जिससे आपकी जमा पूंजी बढ़ती रहती है. इससे न सिर्फ पेंशन से जुड़ी अनावश्यक कटौतियां रुकती हैं, बल्कि नौकरी बदलते समय आपके फाइनेंशियल प्लान भी कोई असर नहीं पड़ता. EPFO ने अपने डिजिटल पोर्टल पर PF बैलेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. जहां पहले इसमें कागजी कार्रवाई और लंबा इंतजार करना होता था, अब आप कुछ ही क्लिक में ऑनलाइन अपने पुराने खाते से नए खाते में फंड शिफ्ट कर सकते हैं.
इस तरह कराएं PF ट्रांसफर
1. सबसे पहले यह पक्का कर लें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय हो और वह आपके आधार, बैंक अकाउंट और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो.
2. अब EPFO की आधिकारिक मेंबर पोर्टल वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर विजिट करें और अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन कर लें.
3. लॉगिन करने के बाद Online Services में जाएं और One Member One PF Account (Transfer Request) को चुनकर ट्रांसफर रिक्वेस्ट भरना शुरू करें.
4. उसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी और नौकरी से जुड़ी सभी डिटेल्स को वेरिफाई करें.
5. वेरिफिकेशन के लिए आपको पहले या नए नियोक्ता में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त वन-टाइम पासवर्ड (OTP) दर्ज करके प्रक्रिया को पूरा करें.
6. अब Form 13 में सभी जरूरी जानकारी भरें और उसे सबमिट कर दें. प्रक्रिया पूरी होने पर आपका PF बैलेंस नए खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा.
ध्यान रखें ये बातें
आपका PF अकाउंट तब ही ट्रांसफर हो पाएगा जब आपके पिछले नियोक्ता ने सिस्टम में आपकी एग्जिट डेट अपडेट की होगी. इसके लिए EPFO पोर्टल में Manage मेनू से Mark Exit ऑप्शन चुनें. ध्यान रहे कि हर पुराने PF अकाउंट के लिए सिर्फ एक बार ट्रांसफर रिक्वेस्ट की अनुमति मिलती है.
ऑनलाइन PF ट्रांसफर होने पर आपको फॉर्म-13 की हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती. फिर भी अगर आपके पास एक से ज्यादा UAN हैं या आप किसी एक्सेम्प्टेड फंड में काम करते हैं तो इस स्थिति में ऑफलाइन फॉर्म भरकर मैनुअल वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है.
इसलिए जरूरी है एक ही जगह PF
EPFO कर्मचारियों से अनुरोध करता है कि नौकरी बदलने पर PF राशि निकालने के बजाए उसे सीधे नए खाते में ट्रांसफर करें, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ लगातार मिलता रहे और आपका रिटायरमेंट फंड बिना किसी रुकावट के बढ़ता रहे.