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गलती से UPI किसी दूसरे को तो नहीं कर दिया? जान लीजिए पैसा वापिस पाने का तरीका

UPI dispute: अगर आपने भी गलती से किसी गलत खाते में पैसे भेज दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं.

 
गलती से UPI किसी दूसरे को तो नहीं कर दिया? जान लीजिए पैसा वापिस पाने का तरीका
Mohit Chaturvedi|Updated: Jun 12, 2025, 07:29 AM IST
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how to reverse UPI transfer: आजकल भारत में UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) की मदद से पैसे भेजना बेहद आसान हो गया है. लेकिन जितनी यह सुविधा आसान है, उतनी ही सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि जरा सी गलती से पैसे किसी गलत UPI ID पर जा सकते हैं. जैसे कि टाइपिंग मिस्टेक, QR कोड स्कैन में गड़बड़ी या गलत नंबर. अगर आपने भी गलती से किसी गलत खाते में पैसे भेज दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने पैसे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं.

1. सबसे पहले रिसीवर से संपर्क करें
अगर आपने जिस UPI ID पर पैसे भेजे हैं, वह किसी मोबाइल नंबर से जुड़ी है, तो उस व्यक्ति को फोन या मैसेज करें. शालीनता से स्थिति समझाएं और पैसे लौटाने का निवेदन करें. कई बार लोग सहयोग करते हैं और बिना किसी शिकायत के पैसे वापस भेज देते हैं.

2. UPI ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करें
गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, या भीम जैसे सभी प्रमुख UPI ऐप्स में सहायता का विकल्प होता है.
ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएं, उस ट्रांजैक्शन को चुनें जिसमें गलती हुई है, और फिर “Report an Issue” या “Raise a Dispute” विकल्प चुनें. ट्रांजैक्शन ID, UPI ID, तारीख और रकम जैसे विवरण सही-सही दर्ज करें. समय पर की गई शिकायत से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

3. अपने बैंक को तुरंत सूचित करें
अगर ऐप से मदद नहीं मिलती, तो तुरंत अपने बैंक की कस्टमर सर्विस से संपर्क करें. बैंक आमतौर पर UPI से जुड़े विवादों के समाधान के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं और पैसे रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं. हो सकता है कि बैंक आपसे लिखित शिकायत मांगे या नजदीकी ब्रांच आने को कहे.

4. NPCI तक शिकायत पहुंचाएं
अगर ऐप या बैंक से समाधान न मिले, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) तक मामला ले जाएं. NPCI की वेबसाइट www.npci.org.in पर जाकर “Dispute Redressal” सेक्शन में शिकायत दर्ज करें. ट्रांजैक्शन की जानकारी, स्क्रीनशॉट और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज भी अपलोड करें.

5. RBI के पास अंतिम शिकायत करें
अगर 30 दिनों तक कोई समाधान न मिले, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए RBI CMS Portal पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है. खासकर तब जब राशि ज्यादा हो.

भविष्य में UPI से पैसे भेजते समय इन बातों का रखें ध्यान
• UPI ID और रकम को भेजने से पहले दो बार चेक करें.
• रिसीवर का नाम सही आया है या नहीं, यह जरूर जांचें.
• QR कोड स्कैन करते वक्त अलर्ट रहें.
• किसी अनजान UPI लिंक पर क्लिक न करें — धोखाधड़ी से बचें.

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