डिजिटल की इस दुनिया में हर शख्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख रहा है. लगातार कई ऐसे टूल्स मार्केट में आ रहे हैं जो लोगों के काम को आसान बनाने के साथ-साथ उन्हें हैरान भी कर रहे हैं. लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक में हमेशा फायदे दिखते हैं और जरूरत से ज्यादा होने पर कोई भी चीज नुकसान भी पहुंचाने लगती है, ऑनलाइन ब्लैकमेकिंग और ऑनलाइन ठगी इसी का एक उदाहरण है.
ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो और फोटोज
हर दूसरे दिन आजकल ऑनलाइन होने वाले अपराधों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, ऐसी घटनाएं भी सामने आने लगी हैं जिसमें कोई प्राइवेट फोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही होती है. इस तरह की वारदातों को देखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई आपके साथ भी इस तरह की हरकत करता है तो कैसे आप अपनी फोटो और वीडियो को हटा सकते हैं.
यहां कर सकते हैं शिकायत
अगर आपकी सहमति के बिना कोई आपकी प्राइवेट फोटो या वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देता है तो इसके लिए आपके पास एक बेहद आसान तरीका है. आप चाहें को StopNCII.org की मदद से अपने प्राइवेट फोटोज या वीडियोज को इंटरनेट से हटवा सकते हैं. इस पर अप्लाई करने के बाद आपके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया और इंटरनेट से हट जाएंगे. बता दें कि StopNCII.org को Revenge Porn Helpline द्वारा संचालित की जाती है, जो (Stop Non Consensual Intimate Image Abuse) यानी SWGfL का हिस्सा है. यह एक इंटरनेशनल चैरिटी का हिस्सा है.
लीजिए कानूनी मदद
अगर किसी ने आपका भी कोई वीडियो या फोटो इंटरनेट पर आपकी मर्जी के बिना अपलोड कर दिया है तो सबसे पहले आपको कानूनी मदद लेनी है. आप बिना किसी झिझक के वायरल करने वाले के खिलाफ IT Act 2000 के सेक्शन 66E के तहत शिकायत दर्ज करवा दीजिए. ऐसे में उस शख्स को तीन साल की जेल और 2 लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा आप नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करते शिकायत दर्ज कर सकते हैं. या गृह मंत्रालय की वेबसाइट cybercrime.gov.in पर ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज करवा दीजिए.