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Pakistan : 'जेल में इमरान की बीवी को दिया जा रहा एसिड वाला खाना', बहन-वकील के बयान से मची खलबली

Imran khan wife Bushra Bibi : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी बीमार हो गई हैं, कहा जा रहा है, वह जेल में दिए गए खाने को खाकर बीमार हुई हैं.  

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KIRTIKA TYAGI|Updated: Feb 16, 2024, 04:42 PM IST
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Pakistan : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ऐदाला जेल में दिए गए खाने को खाकर बीमार हो गई हैं. बुशरा बीबी तोशाखाना केस और ‘गैर-इस्लामिक’ निकाह मामले में जेल की सजा काट रही हैं. पाकिस्तानी मीडिया ने उनकी बहन मरियम रियाज वट्टू के आरोपों का हवाला देते हुए शुक्रवार (16 फरवरी) को जानकारी दी है.

 

मरियम रियाज ने आरोप लगाया कि जेल में उसकी बहन की जान को खतरा है. बुशरा बीबी की बहन का कहना है, कि ‘मेरी बहन की हालत अभी भी खराब है. वह दर्द में है और पिछले छह दिनों से कुछ भी नहीं खा पा रही हैं.

 

वट्टू ने कहा बुशरा बीबी को जेल में हानिकारक भोजन दिया गया था और यह भी बताया कि उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति नहीं है. ऐसे में मरियम ने अधिकारियों से मामले की जांच करने की भी मांग की है.

 

मरियम रियाज ने कहा, 'हमें डर है' कि बुशरा बीबी को कुछ हानिकारक भोजन दिया गया है और इस मामले में अपराधियों को सजा दिलाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है. ऐसे में बुशरा बीबी के वकील यूसुफजई ने भी आरोप लगाया है, कि खाने में जेल अधिकारियों ने जानबूझकर कुछ असामान्य मसाले मिलाए है. जिसके बाद उनके मुंह और गले में छाले हो गए हैं.  

 

मरियम रियाज का कहना है, कि उनकी बहन बुशरा बीबी कभी भी इमरान खान के खिलाफ नहीं हो सकती हैं. वह इमरान खान के साथ हैं और हमेशा उनके साथ ही रहेंगी. 

 

गैर-इस्लामिक निकाह मामले में मिली थी सजा 

 

बताया जा रहा है, कि इस महीने की शुरुआत में एक ट्रायल कोर्ट ने “गैर-इस्लामिक निकाह” मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने बुशरा बीबी के पहले पति खावर मनेका की इमरान खान के साथ गैर-इस्लामी और अवैध निकाह के खिलाफ दायर याचिका का फैसला सुनाया था.

 

अपनी याचिका में खावर मनेका ने इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को धोखाधड़ी बताया था और इस बात पर जोर दिया था कि यह शादी उनसे तलाक के बाद इद्दत के दौरान हुई थी. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मेनका ने दायर याचिका में कहा कि ‘ये निकाह और विवाह समारोह न तो कानूनी था और न ही इस्लामी क्योंकि यह इद्दत अवधि का पालन किए बिना संपन्न हुआ था.

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