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Diljit Dosanjh पर फिर मंडराया खतरा, अब किस वजह से नए पचड़ों में फंसे सिंगर

दिलजीत दोसांझ जहां एक ओर अपने लाइव कॉन्सर्ट्स की वजह से दुनियाभर में छाए हुए हैं. वहीं, भारत में इन ही कॉन्सर्ट्स के कारण वह मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं. इसी बीच अब फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि दिलजीत कानूनी पचड़ों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं.

Diljit Dosanjh पर फिर मंडराया खतरा, अब किस वजह से नए पचड़ों में फंसे सिंगर
  • दिलजीत पर फिर आई मुसीबत
  • लुधियाना कॉन्सर्ट पर हुआ बवाल

नई दिल्ली: मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ( Diljit Dosanjh) पिछले कुछ वक्त से इंडिया में चल रहे अपने दिल-लुमिनाटी( Dil-Luminati) टूर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दुनियाभर में धमाल मचाने के बाद अब दिलजीत ने देश के अलग-अलग कोने में पहुंचकर लोगों को अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर दिया है. हालांकि, इन कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत को काफी विवादों का भी सामना करना पड़ा है. हाल ही में ऐसा ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जो बीती रात लुधियाना कॉन्सर्ट के बाद सामने आया.

चंडीगढ़ कॉन्सर्ट पर भी मिला नोटिस

पिछले ही दिनों चंडीगढ़ में ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में दिलजीत दोसांझ के खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया गया है. इतना ही नहीं, सिंगर और उनकी टीम पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अधिकारियों का दावा है कि कॉन्सर्ट में ध्वनि प्रदूषण का स्तर की तय सीमा से अधिक था. अब बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर, 2024 की रात नए साल के जश्न के लिए लुधियाना में दिलजीत का कॉन्सर्ट रखा गया था, इसी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है.

लुधियाना कॉन्सर्ट पर भी मचा बवाल

दरअसल, चंडीगढ़ के एक एसिसटेंट प्रोफेसर पंडितराव धरेनवर ने दिलजीत दोसांझ के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. पंजाब सरकार के महिला एवं बाल विभाग के उपनिदेशक ने लुधियाना के जिला आयुक्त की ओर से औपचारिक नोटिस जार किया है. इस नोटिस में दिलजीत से 31 दिसंबर को लाइव शो के दौरान में कुछ गानों को न गाने का आग्रह किया. इनमें 'पटियाला पेग' और 'पंज तारा ठेके' जैसे वो गाने शामिल थे जिनमें शराब का जिक्र किया गया है.

दर्ज कराई शिकायत 

बताया जा रहा है कि दिलजीत से आग्रह करने के बावजूद उन्होंने कथित तौर पर इन गानों को हल्के-फुल्के बदलाव के साथ गाना जारी रखा. सहायक प्रोफेसर पंडितराव धरेनवर ने अपनी शिकायत में कहा है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2019 में अपना फैसला सुनाते हुए पुलिस को निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने नहीं बजाए जाएंगे.

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