नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) ने 5जी तकनीक रोलआउट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अब हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज कर दी है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने जूही पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है.
कोर्ट ने खारिज की याचिका
हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को फीस के मूल्यांकन के संबंध में मांग को खारिज किया. कोर्ट फीस के अंतर को एक हफ्ते के अंदर जमा करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था. कोर्ट ने माना कि सेक्शन 81 के तहत आवेदन देने के लिए नोटिस जरूरी है. इसलिए सेक्शन 82 के तहत खारिज किया जाता है.
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लिंक शेयर करने पर कोर्ट ने लगाई फटकार
जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था. कोर्ट ने लिंक शेयर करने पर जूही चावला को फटकार लगाई है. दरअसल, अपनी याचिका में एक्ट्रेस ने कहा है कि 5जी टेक्नोलॉजी को लागू करने से पहले ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कैसे ये टेक्नोलॉजी मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है. इसकी पहली सुनवाई सोमवार को हो चुकी है और अब दूसरी सुनवाई 2 जून को हो सकती है.
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