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Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, CBI ने किया था गिरफ्तार

 Arvind Kejriwal in Custody: CBI ने दिल्ली सीएम को तिहाड़ से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के समय केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे.

Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, CBI ने किया था गिरफ्तार
  • CBI ने चार आरोपपत्र दाखिल किए
  • मनीष सिसोदिया का भी नाम

Arvind Kejriwal in Custody: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2021-22 की आबकारी नीति में अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में 14 दिनों (12 जुलाई तक) की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस मामले में केजरीवाल को 26 जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था. उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया था.

गिरफ्तारी के समय केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे.

सुप्रीम कोर्ट के दबाव में...
शनिवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच 2022 से चल रही है. चौधरी ने अदालत को बताया, 'केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. सुनवाई की पिछली तारीख पर, उन्होंने (CBI) कहा था कि उन्होंने जनवरी में सबूत एकत्र किए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अप्रैल में मंजूरी प्राप्त कर ली थी. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे पहले गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट के दबाव में नहीं आना चाहते थे.'

चौधरी ने अदालत से सीबीआई को सभी सामग्री रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देने की भी मांग की. उन्होंने कहा, 'उन्होंने (सीबीआई) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बयान भी दिया है कि वे 3 जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे... मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया आईओ (जांच अधिकारी) से कहें कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं, माननीय न्यायाधीश उन पर शिकंजा कसें.'

CBI ने मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता समेत 17 आरोपियों के खिलाफ मामले में चार आरोपपत्र दाखिल किए हैं. केजरीवाल का नाम अभी तक किसी भी अभियोग में नहीं है. उनका दावा है कि आप को रिश्वत के रूप में मिले ₹100 करोड़ में से ₹44.45 करोड़ जून 2021 से जनवरी 2022 के दौरान चुनाव प्रचार के लिए हवाला चैनलों के जरिए गोवा भेजे गए.

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