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सेना की वर्दी की बिक्री और सिलाई करने पर प्रतिबंध, जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फैसला

Kishtwar Army uniform ban from sale: जिला मजिस्ट्रेट ने नियमों और प्रतिबंधों का एक सेट जारी करते हुए कहा कि लड़ाकू कपड़ों की खरीद, भंडारण और बिक्री करने वाली सभी अधिकृत निजी फर्म और दुकानें इस व्यवसाय को करने के अपने अधिकार के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशनों को तुरंत लिखित रूप से सूचित करेंगी.

सेना की वर्दी की बिक्री और सिलाई करने पर प्रतिबंध, जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फैसला

Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सेना की वर्दी और युद्ध के पैटर्न वाले कपड़ों की बिक्री, सिलाई और उनकी स्टोरेज पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है, ताकि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इनका दुरुपयोग रोका जा सके. किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर राजेश कुमार शवन ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया.

उन्होंने शनिवार को जारी आदेश में कहा, 'विध्वंसक तत्वों द्वारा उत्पन्न यह खतरा सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति, सौहार्द और सुरक्षा के लिए आसन्न खतरा है, जिसके लिए तत्काल रोकथाम की आवश्यकता है.'

जिला मजिस्ट्रेट ने नियमों और प्रतिबंधों का एक सेट जारी करते हुए कहा कि लड़ाकू कपड़ों की खरीद, भंडारण और बिक्री करने वाली सभी अधिकृत निजी फर्म और दुकानें इस व्यवसाय को करने के अपने अधिकार के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशनों को तुरंत लिखित रूप से सूचित करेंगी.

इस तरह की जानकारी के लिए समय सीमा इस आदेश के जारी होने और प्रकाशन की तारीख से 15 दिन होगी. आदेश में कहा गया, 'सभी अधिकृत व्यक्ति, निजी फर्म/ऐसी वस्तुओं का कारोबार करने वाली दुकानें अपने द्वारा की गई सभी लड़ाकू/खादी पोशाक/कपड़े की बिक्री की पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, साथ ही सेना/अर्धसैनिक/पुलिस कर्मियों के विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत करेंगी, जिन्हें ऐसी बिक्री की गई है.'

यह सूची डीलर या डीलरों द्वारा पाक्षिक आधार पर संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर को उपलब्ध कराई जाएगी.

आदेश में कहा गया है कि तहसीलदार, प्रथम श्रेणी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सहायक उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी को ऐसे रजिस्टरों की जांच और निरीक्षण करने का अधिकार होगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा.

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