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No-Fly List: जब फ्लाइट में सफर करने पर लग जाए बैन तो कितने समय तक रहता है? ये रही प्रतिबंधित लोगों की जानकारी

India's No-Fly List: नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि इस साल 30 जुलाई तक 48 यात्रियों पर यात्रा करने से प्रतिबंधित किया गया है. 

No-Fly List: जब फ्लाइट में सफर करने पर लग जाए बैन तो कितने समय तक रहता है? ये रही प्रतिबंधित लोगों की जानकारी

No-Fly List: भारत सरकार ने बताया कि इस साल 30 जुलाई तक 48 हवाई यात्रियों को 'नो-फ्लाई लिस्ट' में रखा गया है. दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों को उनके दुर्व्यवहार की गंभीरता के आधार पर लंबी अवधि के लिए उड़ान प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा को सूचित किया है कि इस साल 30 जुलाई तक 48 लोगों को 'नो-फ्लाई लिस्ट' में रखा गया है.

2024 और 2023 में क्रमशः कुल 82 और 110 यात्रियों को इस सूची में रखा गया.

सोमवार को एक लिखित उत्तर में मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2022 में कुल 63 लोगों को 'नो-फ्लाई लिस्ट' में रखा गया था, 2021 में 66 और 2020 में 10 लोगों को.

कितने समय को और किस आधार पर होते हैं बैन?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी 'अनियंत्रित/विघटनकारी यात्रियों से निपटने' पर नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (CAR) के तहत, विमान में उनके दुर्व्यवहार की गंभीरता के आधार पर असंयमित यात्रियों को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है.

मंत्री ने कहा, 'स्तर 1 के दुर्व्यवहार के लिए प्रतिबंध की अवधि 3 महीने तक, स्तर 2 के लिए 6 महीने तक और स्तर 3 के लिए बिना किसी सीमा के न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक है.' हाल के हफ्तों में कई यात्रियों के असंयमित व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं.

कुछ दिनों पहले का मामले
1 अगस्त को इंडिगो की मुंबई-कोलकाता उड़ान में एक यात्री ने एक सह-यात्री को थप्पड़ मार दिया और एयरलाइन ने अपराधी को अपनी उड़ानों में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया है.

इस बीच, स्पाइसजेट ने 3 अगस्त को कहा कि उसने 26 जुलाई को श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई एक घटना के संबंध में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को नो-फ्लाई सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पुलिस ने 26 जुलाई को हवाई अड्डे पर एक निजी एयरलाइन के चार कर्मचारियों पर हमला करने और उन्हें घायल करने के आरोप में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिससे उनमें से एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है.

अधिकारी ने पुलिस में हमले का आरोप लगाते हुए जवाबी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने एयरलाइन कर्मचारियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है.

स्पाइसजेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों पर हुए जानलेवा हमले के बारे में अवगत कराया है और यात्री के खिलाफ उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है.

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