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Budget 2024: भारत में सस्ते हो जाएंगे मोबाइल फोन, इंपोर्ट ड्यूटी में हुई 5 फीसदी की कटौती

Budget 2024: गुरुवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी. इस दौरान भारत सरकार देशवासियों को बड़ी सौगात दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो भारत सरकार ने मोबाइल पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है. पहले पहले मोबाइल फोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया. 

Budget 2024: भारत में सस्ते हो जाएंगे मोबाइल फोन, इंपोर्ट ड्यूटी में हुई 5 फीसदी की कटौती
  • भारत में सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फोन
  • इंपोर्ट ड्यूटी में हुई 5 फीसदी की कटौती

नई दिल्लीः गुरुवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी. इस दौरान भारत सरकार देशवासियों को बड़ी सौगात दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो भारत सरकार ने मोबाइल पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है. पहले पहले मोबाइल फोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया. 

भारत में सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फोन
मोबाइल पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी में हुई कटौती की वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि अब भारत में नए मोबाइल फोन का निर्माण सस्ता हो जाएगा. इससे यहां के लोगों को भी अब सस्ते दामों पर अच्छे मोबाइल फोन मिलने शुरू हो जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 25 के तहत सरकार ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. 

मोबाइल के इन पार्ट्स पर कम हुई इंपोर्ट ड्यूटी
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5 फीसदी की कटौती करते हुए, इसे 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है. इस दौरान वित्त मंत्रालय की ओर से मोबाइल के उन पार्ट्स का नाम भी साझा किया गया है, जिनके इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है. जैसे- बैटरी कवर, फ्रंट कवर, मिडिल कवर, मेन लेंस, बैक कवर, जीएसएम एंटीना, PU केस या सीलिंग गास्केट, सीलिंग गास्केट या पॉलिमर से बने हुए पीपी, सिम सॉकेट, स्कू इत्यादि.

क्या होता है इंपोर्ट ड्यूटी? 
बता दें कि इंपोर्ट ड्यूटी वह कर है, जो देश के बाहर से यानी दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर लगाए जाते हैं. किसी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी, यह उसकी कीमत के साथ-साथ वह किस देश का है और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है. इंपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स या इंपोर्ट टैरिफ भी कहते हैं. 

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