trendingNow1zeeHindustan2451683
Hindi news >> Zee Hindustan>> खबरें काम की
Advertisement

1 अक्टूबर से Aadhaar और PPF से जुड़ा ये नियम बदलेगा, शेयर मार्केट में दांव लगाना भी होगा महंगा

Changes from 1 October: हर महीने की शुरुआत में कुछ नियमों में बदलाव होता है तो कुछ नए नियम भी लागू होते हैं. इसी तरह 1 अक्तूबर से कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं. इनमें आधार, पीपीएफ, टीडीएस और एसटीटी से जुड़े नियम शामिल हैं.

1 अक्टूबर से Aadhaar और PPF से जुड़ा ये नियम बदलेगा, शेयर मार्केट में दांव लगाना भी होगा महंगा
  • 1 अक्टूबर से STT की नई दरें होंगी लागू
  • टीडीएस को लेकर बदल रहा है ये नियम

नई दिल्लीः Changes from 1 October: हर महीने की शुरुआत में कुछ नियमों में बदलाव होता है तो कुछ नए नियम भी लागू होते हैं. इसी तरह 1 अक्तूबर से कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं. इनमें आधार, पीपीएफ, टीडीएस और एसटीटी से जुड़े नियम शामिल हैं.

आधार नामांकन संख्या का इस्तेमाल बंद

आम बजट-2024 में केंद्र सरकार की ओर से आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या लिखने के प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव दिया गया, ताकि आईटी रिटर्न भरते समय पैन का दुरुपयोग न हो सके. यह फैसला एक अक्टूबर, 2024 से लागू हो रहा है. इसके बाद अब आईटी रिटर्न भरते समय आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

सिर्फ एक पीपीएफ खाते पर ही मिलेगा ब्याज

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से पिछले महीने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को नियमित करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे. ये दिशानिर्देश एक अक्टूबर, 2024 से लागू होने जा रहे हैं. अगले महीने की शुरुआत से नाबालिगों के नाम से खोले गए पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते. वहीं, अगर आपके एक से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर योजना की दर के हिसाब से ब्याज मिलेगी. अन्य पीपीएफ खातों में जमा रकम पर किसी प्रकार की कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा.

टीडीएस को लेकर बदल रहा है ये नियम

आम बजट-2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया था, जो एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं. अब केंद्र या राज्य सरकार के बॉन्ड से आपको एक साल में 10,000 से ज्यादा की आय हो रही है तो आपको 10 प्रतिशत टीडीएस देना होगा.

1 अक्टूबर से STT की नई दरें होंगी लागू

एक अक्टूबर से शेयर मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन (एफएंडओ) पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की नई दर लागू हो जाएगी. अब ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा, जो पहले 0.0625 प्रतिशत था. वहीं फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02 प्रतिशत एसटीटी के रूप में चुकाना होगा, जो पहले 0.0125 प्रतिशत था.

यह भी पढ़िएः GK Quiz: पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी?

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप. 

Read More