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अनुच्छेद 370 हटाने से क्या बदला? जरूरी था विशेष राज्य दर्जा का अंत

5 अगस्त भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ का प्रतीक है. अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था. यह प्रावधान 1949 में संविधान में शामिल किया गया था और 1950 से लागू हुआ, इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर को भारत में एक विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी. भारतीय संसद केवल तीन विषयों पर राज्य के लिए कानून बना सकती थी. भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर में सीधे लागू नहीं होते थे. जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान था (1957 में लागू हुआ). वहां के नागरिकों को “स्थायी निवासी” का दर्जा मिलता था, जिनके पास विशेष अधिकार होते थे – जैसे ज़मीन खरीदने या सरकारी नौकरी पाने का हक़. यह केवल एक अनुच्छेद का अंत नहीं था, बल्कि नई उम्मीदों, अवसरों और समान अधिकारों की शुरुआत थी- एक ऐसा युग जहां हर नागरिक को एक भारत – श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ने का समान अवसर मिले.

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