Putin Peace Plan For Ukraine: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीते 3 साल से यूक्रेन से लड़ रहे हैं, हमले पर हमला किए जा रहे हैं और उनकी आर्मी हजारों लोगों को मार चुकी है. लेकिन अब पुतिन को यूक्रेन की 'चिंता' हो रही है. पुतिन यूक्रेन में 'शांतिदूत' बनकर 'शांति' स्थापित करना चाह रहे हैं. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि शांति को भंग करने वाला ही शांति की बहाली की बात कर रहा है. बहरहाल, इसके लिए पुतिन ने यूक्रेन के सामने एक पीस प्लान रखा है.
पुतिन का पीस प्लान क्या है?
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रस्ताव रखा है कि यूक्रेन में एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाए. इसके अलावा, देश में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में चुनाव होना चाहिए. सीधे शब्दों में कहा जाए तो पुतिन ने राष्ट्रपति के पद से जेलेंस्की को हटाकर चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है. एक्सपर्ट्स इसे पीस नहीं, टीस प्लान बता रहे हैं. क्योंकि पुतिन इस योजना के जरिये जेलेंस्की से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं.
'चुनाव ही एक विकल्प है'
कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट बताती है कि पुतिन ने जेलेंस्की पर खूब तंज कसे हैं. उन्होंने कहा, 'फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कुछ दस्तावेजों पर किसके साथ हस्ताक्षर किए जाएं, यह भी साफ नहीं है कि उनके (जेलेंस्की) पास क्या शक्तियां है, क्योंकि कल को चुनाव के जरिये दूसरा नेता आ जाएगा. यही एकमात्र विकल्प है.'
ट्रंप भी चाह रहे जेलेंस्की की विदाई
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जेलेंस्की को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं. वे तो उन्हें तानाशाह तक बता चुके हैं. द कीव इंडीपेंडेंट की एक पुरानी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ट्रंप भी यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं. ट्रंप के करीबी चाहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया तिमोशेंको यूक्रेन में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनें. हाशिये पर जा चुकीं यूलिया एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं और अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही हैं. ट्रंप चाहते हैं कि 20 अप्रैल से पहले युद्ध रुके और इसके तुरंत बाद यूक्रेन में चुनाव हों.
9 मई तक तो नहीं होंगे चुनाव
यूक्रेन में बीते साल यानी 2024 की मार्च-अप्रैल में राष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित थे. लेकिन रूस के साथ चल रहे युद्ध के कारण यहां पर मार्शल लॉ यानी आपातकालनी स्थिति लागू हो गई. कानून कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान राष्ट्रपति, संसद या स्थानीय चुनाव नहीं कराए जा सके. मार्शल लॉ को हर बार बढ़ाने के लिए 90 दिन में संसद की मंजूरी लेनी होती है. फिलहाल यूक्रेन में मार्शल लॉ 9 मई, 2025 तक लागू है.
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