Himachal News: जिला सिरमौर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्की और धान की फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है. कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित करें.
प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगी सुरक्षा
जिला कृषि विभाग के उपनिदेशक राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत किसान बुआई से लेकर कटाई तक की अवधि में आने वाली आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, सैलाब, आग, भूस्खलन आदि से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, फसल कटाई के दो सप्ताह बाद तक और स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान की भी भरपाई योजना के तहत की जा सकती है.
बीमा राशि 60 हजार प्रति हेक्टेयर, सिर्फ 2% प्रीमियम
-मक्की और धान दोनों फसलों के लिए बीमित राशि ₹60,000 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है.
-किसानों को इसका केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम अदा करना होगा.
-शेष राशि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी.
AIC को सौंपी गई बीमा जिम्मेदारी
फसल बीमा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) को सिरमौर जिले में अधिकृत किया गया है. बीमा संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए किसान नजदीकी कृषि कार्यालय या AIC के प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं.
कृषि विभाग की अपील:
किसान भाई समय रहते अपनी मक्की और धान की फसलों का बीमा जरूर कराएं ताकि प्राकृतिक जोखिमों से बचाव हो सके और कृषि आय में स्थिरता बनी रहे.
बीमा कराने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई
प्रीमियम दर: केवल 2%
बीमित राशि: ₹60,000 प्रति हेक्टेयर